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CBSE को CIC का निर्देश, RTI में उत्तर पुस्तिका के लिए नियमों के अनुसार ही लें शुल्क

नई दिल्ली। केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को RTI के तहत छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं की प्रतियां उपलब्ध कराने के मामले में निर्धारित नियमों के अनुसार ही शुल्क लेने का निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के लिए मनमाना

मामला एक छात्र की ओर से RTI के तहत अपनी उत्तर पुस्तिका की प्रति मांगने से जुड़ा है। छात्र ने CBSE से परीक्षा की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। इसके लिए बोर्ड की ओर से निर्धारित शुल्क से संबंधित प्रक्रिया अपनाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान शुल्क वसूलने और RTI के प्रावधानों को लेकर सवाल उठे।
CIC ने मामले की सुनवाई करते हुए CBSE को RTI कानून और उससे जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने को कहा। आयोग ने स्पष्ट किया कि सूचना उपलब्ध कराने के लिए वही शुल्क लिया जाना चाहिए, जो संबंधित नियमों में निर्धारित है।
आयोग के इस निर्देश को विद्यार्थियों और RTI आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तर पुस्तिका की प्रतियां मिलने से छात्रों को यह समझने में मदद मिलती है कि परीक्षा में उनके उत्तरों का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया और उन्हें कितने अंक दिए गए।
CBSE की परीक्षाओं में मूल्यांकन को लेकर कई बार छात्र उत्तर पुस्तिका की प्रति हासिल करने के लिए RTI या बोर्ड की निर्धारित प्रक्रिया का सहारा लेते हैं। ऐसे मामलों में शुल्क और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता जरूरी है।

CIC के निर्देश के बाद CBSE को यह सुनिश्चित करना होगा कि उत्तर पुस्तिका से संबंधित RTI आवेदनों में शुल्क की व्यवस्था पारदर्शी रहे और आवेदकों से नियमों से अधिक राशि न ली जाए।

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