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सुप्रीम कोर्ट का राजपाल यादव को सख्त निर्देश, 13 अक्टूबर तक जमा करने होंगे 2 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। चेक बाउंस से जुड़े पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव को 13 अक्टूबर तक शिकायतकर्ता को 2 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भुगतान होने के बाद ही दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर आगे विचार किया जाएगा।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव खुद सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। उन्होंने 1.15 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट अदालत में पेश किया। वहीं, शेष 85 लाख रुपये उनकी संपत्ति खरीदने वाले एक व्यक्ति द्वारा जमा किए जाने हैं। खरीदार भी सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद था।

सुप्रीम कोर्ट ने राजपाल यादव के अब तक के रवैये पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि जरूरत पड़ने पर उनकी सजा बढ़ाई जा सकती है। अदालत ने कहा कि बार-बार समय देने का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि शिकायतकर्ता को उसका पैसा वापस मिल सके।

सुनवाई के दौरान राजपाल यादव ने अपनी फिल्म ‘अता पता लापता’ से हुए आर्थिक नुकसान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि फिल्म की वजह से उन्हें करीब 200 से 250 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने फिल्म के नाम को लेकर हल्के-फुल्के अंदाज में टिप्पणी की कि फिल्म की तरह उनका पैसा भी ‘अता-पता लापता’ हो गया है।

यह विवाद वर्ष 2010 में फिल्म ‘अता पता लापता’ से जुड़े कथित कर्ज से शुरू हुआ था। मामले में 1.05 करोड़ रुपये के सात चेक कथित तौर पर बाउंस हुए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने राजपाल यादव को इस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने आगे की राहत को भुगतान से जोड़ दिया है।

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