मुंबई। महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता संबंधी नियमों के उल्लंघन के मामले में मुंबई के पांच खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इनमें महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित गैलाप्स रेस्तरां, गुफरान सीख कॉर्नर, ड्रीमर हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, मिरारी और गुरुकृपा डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं। FDA ने निरीक्षण के दौरान मिली कमियों के आधार पर यह कार्रवाई की।
गैलाप्स रेस्तरां में मिलीं कई कमियां
महालक्ष्मी रेसकोर्स स्थित गैलाप्स रेस्तरां के निरीक्षण में रेफ्रिजरेटर में रखी बर्फ पर खून और केचप के दाग पाए गए। इसके अलावा रसोई में गंदगी, पानी जमा होने, चिकनाई और कीड़े-मकौड़ों से जुड़ी कमियां भी दर्ज की गईं। कच्चे खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग भी कुछ स्थानों पर खराब पाई गई।
बिना वैध लाइसेंस चल रहा था प्रतिष्ठान
वर्सोवा-यारी रोड स्थित गुफरान सीख कॉर्नर के निरीक्षण में सामने आया कि प्रतिष्ठान वैध खाद्य लाइसेंस के बिना संचालित हो रहा था। वहीं बांद्रा पश्चिम स्थित ड्रीमर हॉस्पिटैलिटी और मिरारी में भी खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता से संबंधित नियमों का पालन नहीं पाए जाने पर कार्रवाई की गई।
नकली घी बनाने का आरोप, सामान जब्त
मलाड स्थित गुरुकृपा डेयरी प्रोडक्ट्स में FDA अधिकारियों ने मिलावटी घी तैयार किए जाने का मामला पकड़ा। अधिकारियों के अनुसार, रिफाइंड सूरजमुखी तेल, वनस्पति और ब्रांडेड घी को मिलाकर घी तैयार किया जा रहा था और इसे ‘पूजा घी’ के नाम से बेचने का आरोप है। कार्रवाई के दौरान करीब 2,464 किलोग्राम घी, तेल और वनस्पति सहित अन्य सामग्री व उपकरण जब्त किए गए, जिनकी कुल कीमत करीब 15.15 लाख रुपये बताई गई है।
FDA के अनुसार, इन प्रतिष्ठानों के खिलाफ आगे की कार्रवाई जांच और नियमों के तहत की जाएगी। अधिकारियों ने खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।




