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रिहायशी इलाकों से हटेंगी कबाड़ की दुकानें, नगर निगम ने जारी किया आदेश

हल्द्वानी। रिहायशी क्षेत्रों में संचालित कबाब की दुकानों को लेकर नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने सख्त रुख अपनाते हुए इन्हें बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं। नगर आयुक्त की ओर से 19 अगस्त को जारी आदेश में कहा गया है कि कबाब की दुकानों के कारण स्थानीय लोगों को गंदगी, चोरी, आगजनी की आशंका और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे जनसामान्य में रोष बढ़ रहा है।

आदेश में कहा गया है कि कबाड़ का कारोबार वर्तमान में एक बड़े व्यवसाय का रूप ले चुका है और रिहायशी इलाकों में कबाड़ की दुकानों के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं। जनभावनाओं को देखते हुए कबाड़ की दुकानों को शहर से बाहर स्थापित किया जाना आवश्यक हो गया है।

नगर निगम की बैठक में भी यह निर्णय लिया गया कि रिहायशी क्षेत्रों में संचालित सभी कबाड़ की दुकानों को बंद कर शहर से बाहर खोला जाए। साथ ही भविष्य में नगर निगम क्षेत्र में किसी भी नई कबाड़ की दुकान को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

नगर निगम ने संबंधित अधिकारियों को आदेश का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित कराने तथा उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम-1959 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
आदेश में क्या-क्या कहा गया – रिहायशी इलाकों में संचालित कबाड़ की दुकानें बंद होंगी।की दुकानें शहर से बाहर स्थापित करने के निर्देश- नगर निगम क्षेत्र में भविष्य में नई कबाब दुकान खोलने पर रोक आदेश का उल्लंघन करने वालों पर नगर निगम अधिनियम के तहत कार्रवाई।

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