ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित, सभी मनी गेम्स पर रोक
नई दिल्ली। संसद ने गुरुवार (21 अगस्त, 2025) को ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी। इस बिल को राज्यसभा में बिना बहस हंगामे के बीच पारित किया गया। इससे एक दिन पहले इसे लोकसभा ने भी मंजूरी दी थी।
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य ई-स्पोर्ट्स और सोशल ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देना है, साथ ही सभी प्रकार के ऑनलाइन मनी गेम्स पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है।
बिल की प्रमुख बातें
• ऑनलाइन मनी गेम्स और उनसे जुड़े विज्ञापनों पर रोक।
• बैंक और वित्तीय संस्थान ऐसे गेम्स को धन उपलब्ध कराने या ट्रांजैक्शन की सुविधा देने से वंचित रहेंगे।
• जिन गेम्स में नकद या पुरस्कार जीतने की उम्मीद में खिलाड़ी पैसा लगाते हैं, उन्हें प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।
बता दें कि विपक्षी दलों ने इस पर संशोधन पेश किए थे, लेकिन सदन ने उन्हें खारिज कर दिया।





