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दोपहिया लाइसेंस के नियम बदले, अब DL पर दर्ज श्रेणी के अनुसार ही चला सकेंगे बाइक-स्कूटर

देहरादून। उत्तराखंड में दोपहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नियमों में बदलाव के बाद वाहन चालकों को अब अपने लाइसेंस पर दर्ज श्रेणी का विशेष ध्यान रखना होगा। नए प्रावधानों के तहत गियर वाली बाइक और बिना गियर वाले दोपहिया वाहनों की श्रेणी को अलग-अलग माना जा रहा है।

ड्राइविंग लाइसेंस में MCWG (Motor Cycle With Gear) श्रेणी गियर वाली मोटरसाइकिल के लिए है, जबकि MCWOG (Motor Cycle Without Gear) बिना गियर वाले दोपहिया वाहनों के लिए इस्तेमाल होती है। ऐसे में केवल MCWOG दर्ज लाइसेंसधारी को गियर वाली बाइक चलाने की अनुमति नहीं होगी।

नए नियमों को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि यदि किसी व्यक्ति के लाइसेंस पर केवल MCWG श्रेणी दर्ज है तो क्या वह स्कूटर चला सकता है। इस संबंध में मोटर वाहन कानून के प्रावधानों और नए बदलाव की व्याख्या को लेकर स्थिति को समझना जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार, लाइसेंस में संबंधित श्रेणी का उल्लेख होना अब महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपना ड्राइविंग लाइसेंस जांच लें और उसमें दर्ज वाहन श्रेणी के अनुसार ही दोपहिया चलाएं। लाइसेंस में आवश्यक श्रेणी दर्ज नहीं होने की स्थिति में संबंधित प्रक्रिया के माध्यम से उसे शामिल कराया जा सकता है।

नियमों का पालन नहीं करने पर वाहन चालक को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में बाइक या स्कूटर चलाने से पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि संबंधित वाहन के लिए लाइसेंस पर उपयुक्त श्रेणी दर्ज है।

दोपहिया लाइसेंस की श्रेणियों को लेकर यह बदलाव बड़ी संख्या में बाइक और स्कूटर चालकों के लिए महत्वपूर्ण है। खासकर उन लोगों को अपने DL की श्रेणी जरूर जांचनी चाहिए, जो एक ही लाइसेंस के आधार पर अलग-अलग प्रकार के दोपहिया वाहन चलाते हैं।

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