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चुनावी धांधली के आरोपों पर CJI से नहीं मिल पाएगा INDI गठबंधन, सुप्रीम कोर्ट मार्च से पहले झटका

नई दिल्ली। चुनावी धांधली और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले INDI गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने विपक्षी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत याचिका दाखिल करके अदालत के सामने रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की थी तैयारी

रिपोर्ट के अनुसार, विपक्षी गठबंधन सोमवार को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालकर मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपना चाहता था। इसके लिए विपक्षी नेताओं ने शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था।

हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने ईमेल के जरिए जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल से इस तरह प्रशासनिक स्तर पर मुलाकात करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अदालत का काम याचिकाओं पर सुनवाई करना और कानून के अनुसार फैसला देना है।

मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

विपक्षी दल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। उनका आरोप है कि SIR प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई हैं और चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहा है।

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रस्तावित मार्च में विपक्षी दलों और नागरिक समाज के लोगों से शामिल होने की अपील की थी। विपक्ष का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

CJI ने बताई अदालत में शिकायत रखने की प्रक्रिया

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी नागरिकों के लिए खुले हैं और अदालत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने विपक्ष को अपनी शिकायतें उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत अदालत में रखने की सलाह दी।

विपक्ष के इस कदम और CJI के जवाब के बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद और तेज होने के आसार हैं। हालांकि, चुनावी धांधली के आरोप विपक्ष के दावे हैं, जिनकी पुष्टि संबंधित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही हो सकती है।

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