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राहुल गांधी आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI ने याचिकाकर्ता को भेजा समन, जांच प्रक्रिया तेज

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से जुड़े कथित आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने याचिकाकर्ता को पूछताछ के लिए समन जारी किया है। मामले में शिकायतकर्ता से आरोपों और उपलब्ध दस्तावेजों के संबंध में जानकारी ली जाएगी।

यह मामला कर्नाटक निवासी और भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर शिकायत से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से अधिक संपत्ति है और इसकी जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराई जानी चाहिए। मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने CBI और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को शिकायत की जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे।

CBI की ओर से अदालत को बताया गया था कि शिकायत एजेंसी को प्राप्त हो चुकी है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जांच एजेंसी ने शिकायतकर्ता को तलब कर मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों की जानकारी लेने की प्रक्रिया शुरू की है।

याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए CBI, ED और अन्य संबंधित एजेंसियों को जांच करनी चाहिए। वहीं, इस मामले में आरोपों की पुष्टि या खंडन जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा।

हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय एजेंसियों से आरोपों की जांच करने और अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। अदालत ने संबंधित विभागों से भी जवाब मांगा है।

राजनीतिक रूप से संवेदनशील इस मामले पर आगे की कार्रवाई जांच एजेंसियों की रिपोर्ट और न्यायालय की कार्यवाही पर निर्भर करेगी। फिलहाल CBI की ओर से याचिकाकर्ता से जानकारी जुटाने की प्रक्रिया को मामले की जांच में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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