Top 5 This Week

Related Posts

राहुल गांधी VVIP नहीं, सुप्रीम कोर्ट में सभी बराबर: CJI सूर्यकांत; मानहानि मामले में जल्द सुनवाई के लिए अर्जी दाखिल करने को कहा

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत के सामने सभी के साथ समान व्यवहार होता है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिकायतकर्ता की ओर से जल्द सुनवाई की मांग पर कहा कि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए उचित आवेदन दाखिल किया जाए।

मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ के समक्ष हुई। शिकायतकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी की याचिका करीब पांच महीने से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई VVIP नहीं हैं और मामले को अन्य मामलों से अलग कर जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।

इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि “हमारे सामने सभी बराबर हैं”। पीठ ने वकील से जल्द सुनवाई के लिए औपचारिक आवेदन दाखिल करने को कहा और भरोसा दिलाया कि आवेदन मिलने पर अदालत उस पर विचार करेगी।

क्या है पूरा मामला

यह मानहानि मामला राहुल गांधी की दिसंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश में हुई झड़प को लेकर की गई टिप्पणी से संबंधित है। शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव, जो सीमा सड़क संगठन (BRO) के पूर्व निदेशक रहे हैं, ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी की टिप्पणी भारतीय सेना को बदनाम करने वाली थी। इसके बाद लखनऊ की अदालत में शिकायत दायर की गई और राहुल गांधी को समन जारी किया गया।

राहुल गांधी ने समन और मानहानि की कार्यवाही को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने अगस्त 2025 में मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। अब शिकायतकर्ता ने मामले की जल्द सुनवाई की मांग की है।

 

Popular Articles