नई दिल्ली। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर चल रही बहस के बीच चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि भारतीय पासपोर्ट मतदाता सूची में नाम सत्यापित करने के लिए मान्य दस्तावेजों में शामिल है। आयोग ने कहा कि पात्रता और पहचान के सत्यापन हेतु स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में पासपोर्ट भी शामिल है।
हाल के दिनों में मतदाता सूची सत्यापन प्रक्रिया को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच आयोग की ओर से यह स्पष्टीकरण जारी किया गया। आयोग के अनुसार, मतदाताओं को अपनी पहचान और पात्रता साबित करने के लिए निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे, जिनमें भारतीय पासपोर्ट भी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाएगा।
चुनाव आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक और त्रुटिरहित बनाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया चलाई जा रही है। आयोग ने दोहराया कि सत्यापन के दौरान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा ताकि केवल पात्र मतदाताओं के नाम ही सूची में बने रहें।
आयोग की इस स्पष्टता के बाद पासपोर्ट धारकों को अपने दस्तावेजों की वैधता को लेकर किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आयोग लगातार आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर रहा है।





