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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर SC सख्त, कहा- अखबार की खबर के आधार पर आदेश नहीं दे सकते

चुनाव आयोग से मांगा जवाब, CEC के निलंबन पर अंतरिम आदेश देने से इनकार

नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने ज्ञानेश कुमार को तत्काल निलंबित करने की मांग पर अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। साथ ही स्पष्ट किया कि केवल किसी अखबार में प्रकाशित खबर के आधार पर अदालत कोई आदेश पारित नहीं कर सकती। मामले में चुनाव आयोग और केंद्र से जवाब मांगा गया है।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट सही, आंशिक रूप से सही या गलत हो सकती है। इसलिए किसी रिपोर्ट को आधार बनाकर तत्काल निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अदालत ने चुनाव आयोग का पक्ष सुनने की जरूरत बताई।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ ऐसे फैसले कथित तौर पर अकेले लिए, जिनके लिए बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की सामूहिक प्रक्रिया जरूरी है। याचिकाकर्ता ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) से जुड़े फैसलों और मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रियाओं में अन्य दो चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना निर्णय लेने का आरोप लगाया है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग के निर्णय या तो सर्वसम्मति से या बहुमत के आधार पर होने चाहिए। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि वह फिलहाल यह मानकर चल रही है कि आयोग के फैसले कानून के अनुसार लिए गए होंगे। यदि जवाब और रिकॉर्ड की जांच के बाद कोई निर्णय कानून के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो अदालत उस पर कार्रवाई कर सकती है।

फॉर्म-6 को लेकर भी सवाल

सुनवाई के दौरान मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्म-6 में कथित बदलाव का मुद्दा भी उठा। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसने फॉर्म-6 के किसी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है। पीठ ने रिकॉर्ड सामने आने के बाद यह देखने की बात कही कि उसमें बदलाव किसके स्तर पर किया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके बाद अदालत मामले में आगे की सुनवाई करेगी। फिलहाल CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ निलंबन संबंधी कोई अंतरिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

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