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अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज, बोले- सत्य और कानून में विश्वास अडिग

नई दिल्ली। उद्योगपति गौतम अडानी को अमेरिका में बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमेरिकी संघीय अदालत ने अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और अडानी ग्रीन एनर्जी के पूर्व प्रमुख विनीत जैन के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले को खारिज कर दिया है। यह मामला कथित रिश्वत और धोखाधड़ी से जुड़ा था।

अमेरिकी जिला जज निकोलस गराउफिस ने मामले को खारिज करने का आदेश दिया। इससे पहले अमेरिकी न्याय विभाग ने अभियोजन को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया था। विभाग की ओर से मामले में विदेशी क्षेत्राधिकार, आरोपों को साबित करने में कठिनाई और सीमित सफलता की संभावना जैसे कारण बताए गए थे।

अमेरिकी अभियोजकों ने नवंबर 2024 में अडानी और अन्य लोगों पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारत में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के ठेके हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देने की योजना बनाई और अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया। अडानी समूह और संबंधित लोगों ने इन आरोपों से इनकार किया था।

हालांकि मामले को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने न्याय विभाग की प्रक्रिया को लेकर चिंता भी जताई। उन्होंने अभियोजन समाप्त करने के फैसले में जांचकर्ताओं और अभियोजकों की राय को पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठाए। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अदालत के समक्ष उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर जनता यह आकलन कर सकती है कि क्या अडानी के अमेरिका में बड़े निवेश के वादे का फैसले पर कोई प्रभाव पड़ा।

अदालत के फैसले के बाद गौतम अडानी ने प्रतिक्रिया देते हुए न्यायपालिका के प्रति सम्मान जताया। उन्होंने कहा कि कठिन दौर के बावजूद सत्य, निष्पक्षता और कानून के शासन में उनका विश्वास कायम रहा। अडानी समूह के लिए यह फैसला अमेरिका में चल रहे इस आपराधिक मामले से बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

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