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Xiaomi के भारत में कारोबार की होगी विस्तृत जांच? SFIO ने की सिफारिश, FDI नियमों के पालन पर उठे सवाल

नई दिल्ली। चीनी स्मार्टफोन कंपनी Xiaomi के भारत में कारोबार को लेकर गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) ने विस्तृत जांच की सिफारिश की है। सरकारी दस्तावेज के अनुसार, एजेंसी कंपनी के कारोबारी मॉडल, विदेशी निवेश नियमों के अनुपालन और फंड के लेनदेन की जांच करना चाहती है। हालांकि, जांच शुरू करने के लिए कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की मंजूरी अभी बाकी है।

SFIO की प्रस्तावित जांच में यह पता लगाने पर विशेष जोर होगा कि Xiaomi और उससे जुड़ी कंपनियों में विदेशी निवेशकों का वास्तविक स्वामित्व किसके पास है। एजेंसी यह भी जांचना चाहती है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वामित्व अथवा नियंत्रण में बदलाव की जानकारी भारतीय अधिकारियों को नियमों के मुताबिक दी गई थी या नहीं।
सरकार ने वर्ष 2020 में चीन से होने वाले निवेश को लेकर नियम कड़े किए थे। इन नियमों के तहत चीनी कंपनियों या निवेशकों से आने वाले कुछ निवेश के लिए पहले से सरकारी मंजूरी जरूरी कर दी गई थी। SFIO की जांच में यह भी देखा जाएगा कि Xiaomi ने इन नियमों के तहत आवश्यक मंजूरियां हासिल की थीं या नहीं।

प्रस्तावित जांच में कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों और ऑडिट रिपोर्ट की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, कंपनी के मौजूदा और पूर्व निदेशकों, मुख्य वित्तीय अधिकारियों तथा अनुपालन अधिकारियों से पूछताछ की जरूरत पड़ने पर उनके बयान दर्ज किए जा सकते हैं।

SFIO ने Xiaomi के ई-कॉमर्स कारोबार को भी जांच के दायरे में रखने का प्रस्ताव दिया है। Amazon और Flipkart जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर Xiaomi के उत्पादों की विशेष लॉन्चिंग और भारतीय विक्रेताओं के साथ उसके संबंधों की जांच की जा सकती है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि कहीं कंपनी का भारतीय विक्रेताओं या लॉन्च पार्टनर्स पर वास्तविक नियंत्रण तो नहीं था।

वहीं, Xiaomi ने कहा है कि उसे SFIO की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक नोटिस या सूचना नहीं मिली है। कंपनी ने भारतीय कानूनों का पूरी तरह पालन करने की बात कही है। प्रस्ताव पर अंतिम फैसला कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की मंजूरी के बाद ही होगा।

 

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