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सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, सजा पर रोक लगाने की याचिका सुनने से इनकार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को बड़ा झटका देते हुए उसकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुकेश ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी सजा और दोषसिद्धि पर रोक लगाने से मना कर दिया गया था।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने सोमवार को याचिका पर विचार करने से इनकार किया। सुकेश की ओर से दलील दी गई थी कि निचली अदालत ने फैसले में उसके खिलाफ कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं, जिनका असर उसके खिलाफ लंबित अन्य मामलों की सुनवाई पर पड़ सकता है।

इस मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 20 अगस्त को सुकेश को दोषी ठहराया था। इसके बाद 29 अगस्त को उसे आठ साल की जेल की सजा सुनाई गई। अदालत ने उसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रूप धारण कर एक विशेष न्यायाधीश को प्रभावित करने और 2017 के भ्रष्टाचार मामले में जमानत दिलाने की कोशिश करने का दोषी पाया था।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, 28 अप्रैल 2017 को पुलिस हिरासत में रहते हुए सुकेश ने एक पुलिसकर्मी का मोबाइल फोन हासिल किया और उससे तत्कालीन विशेष न्यायाधीश पूनम चौधरी से संपर्क करने की कोशिश की। आरोप था कि उसने पहले सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश के निजी सचिव और फिर स्वयं न्यायाधीश बनकर फोन किया था।

सुकेश ने पहले निचली अदालत और फिर दिल्ली हाई कोर्ट में दोषसिद्धि व सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने 16 अक्टूबर को याचिका खारिज करते हुए कहा था कि फैसले में की गई टिप्पणियों और आपत्तियों पर विचार अपील की सुनवाई करने वाली अदालत में किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद सुकेश की दोषसिद्धि पर फिलहाल रोक नहीं लगी है। उसकी अपील पर आगे की सुनवाई अपीलीय अदालत में जारी रहेगी।

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