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तारीखों के फेर से मिलेगी राहत, आज लोक अदालत में सुलझेंगे पुराने मुकदमे

नैनीताल हाईकोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत, समझौते से विवाद खत्म करने का मौका

नैनीताल। सालों से अदालत की तारीखों में उलझे मुकदमों के पक्षकारों के लिए शनिवार राहत लेकर आएगा। नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर होने वाली इस लोक अदालत में आपसी सहमति और समझौते के जरिए लंबित मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।

लोक अदालत में चेक बाउंस, बैंक लोन और वित्तीय विवाद, श्रम एवं रोजगार से जुड़े मामले, बिजली-पानी के बकाया बिल, पारिवारिक एवं वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण व मुआवजा, किराया और इंजंक्शन से जुड़े दीवानी मामले तथा मोटर दुर्घटना दावा (एम ए सी टी) समेत ऐसे शमनीय आपराधिक और दीवानी मामले रखे जाएंगे, जिनका समझौते से निस्तारण संभव है।

न तारीखों का झंझट, न लंबी कानूनी लड़ाई

लोक अदालत में दोनों पक्षों की सहमति से विवाद खत्म होने पर लंबे समय तक चलने वाली कानूनी प्रक्रिया और बार-बार अदालत के चक्कर से राहत मिलती है। निस्तारित मामलों में कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

हाईकोर्ट पहुंचना मुश्किल तो ऑनलाइन जुड़ने की सुविधा

जो वादकारी या अधिवक्ता हाईकोर्ट परिसर में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकते, वे हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से वर्चुअल रूप से भी कार्यवाही में शामिल हो सकेंगे। विधिक सेवा समिति ने इच्छुक वादकारियों और अधिवक्ताओं से समय रहते अपने मामलों को संबंधित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कराने की अपील की है।

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