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88 करोड़ की निवेश धोखाधड़ी मामले में फरार विशाखा राठौड़ UAE से भारत लाई गई, CBI की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने 88 करोड़ रुपये की कथित निवेश धोखाधड़ी मामले में वांछित आरोपी विशाखा राठौड़ को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सहयोग से की गई इस कार्रवाई के तहत इंटरपोल के रेड नोटिस के आधार पर विशाखा को भारत लाया गया, जहां पुणे पहुंचते ही महाराष्ट्र पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया।

जांच एजेंसियों के अनुसार, विशाखा राठौड़ अपने पति अविनाश राठौड़ और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर निवेशकों को विभिन्न निवेश योजनाओं में निश्चित मासिक रिटर्न का लालच देकर धन निवेश कराने का आरोप झेल रही है। आरोप है कि निवेशकों से जुटाई गई करीब 88 करोड़ रुपये की राशि को विभिन्न बैंक और डीमैट खातों के माध्यम से दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया गया।

CBI ने बताया कि विशाखा राठौड़ लंबे समय से फरार थी और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड नोटिस जारी किया गया था। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से उसकी लोकेशन का पता लगाकर UAE प्रशासन से समन्वय स्थापित किया गया, जिसके बाद उसे भारत निर्वासित किया गया।

इस मामले में विशाखा के पति और सह-आरोपी अविनाश राठौड़ को भी जुलाई में UAE से भारत लाया गया था। वर्तमान में पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) पूरे निवेश घोटाले की जांच कर रही है और मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की भी पड़ताल की जा रही है।

CBI ने कहा कि आर्थिक अपराधों में फरार आरोपियों को विदेशों से वापस लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग लगातार मजबूत किया जा रहा है। एजेंसी का कहना है कि कानून से बचने के उद्देश्य से विदेश भागने वाले आरोपियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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