नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) और असम राइफल्स में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) तथा राइफलमैन के पदों पर भर्ती में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय (एमएचए) ने लोकसभा में यह जानकारी देते हुए कहा कि अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी करने वाले युवाओं को सुरक्षा बलों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भर्ती नियमों में संशोधन किया गया है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों के लिए भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में भी तीन वर्ष की छूट दी जाएगी। वहीं, अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट का लाभ मिलेगा। इसके अलावा शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) से भी निर्धारित नियमों के तहत छूट प्रदान की जाएगी।
सरकार ने बताया कि पहली बार ‘पूर्व अग्निवीर’ (Ex-Agniveer) की अलग श्रेणी बनाकर इन प्रावधानों को लागू किया गया है। हालांकि अग्निवीरों का पहला बैच अभी अपनी चार वर्ष की सेवा पूरी नहीं कर पाया है, लेकिन उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए पहले ही भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर दिए गए हैं।
सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निपथ योजना के तहत सेवा देने वाले युवाओं को सैन्य सेवा के बाद रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनके अनुभव का लाभ देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े बलों को भी मिलेगा। गृह मंत्रालय के अनुसार यह कदम अग्निवीरों के पुनर्वास और उनके करियर को सुरक्षित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले भी अग्निवीरों के लिए विभिन्न सरकारी विभागों और सुरक्षा एजेंसियों में रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात कह चुकी है। अब CAPF और असम राइफल्स में 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था को इस दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है।





