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कोचिंग फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना सिविल कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

पटना। राजधानी के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने सोमवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। अदालत ने मामले में नामजद उनके संस्थान के तीन कर्मचारियों को भी अग्रिम जमानत प्रदान की।

यह मामला मुसल्लहपुर क्षेत्र में स्थित एक कोचिंग संस्थान में हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है। घटना के बाद दर्ज प्राथमिकी में खान सर समेत संस्थान से जुड़े कई लोगों के नाम सामने आए थे। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और अन्य आरोपितों ने अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष दलील दी कि आरोपित जांच में सहयोग कर रहे हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों के समर्थन में पर्याप्त आधार नहीं हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान सर और तीन कर्मचारियों को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया।

अदालत के इस फैसले से खान सर को फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। हालांकि, उन्हें जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करना होगा और अदालत की ओर से तय सभी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगी।

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