उत्तराखंड पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 52(3) के तहत जारी किया पुलिस ने नोटिस
रुद्रपुर। बाजार पुलिस चौकी प्रभारी प्रदीप कोहली ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम-2007 की धारा 52(3) के तहत नोटिस जारी कर मुख्य बाजार क्षेत्र के प्रतिष्ठान स्वामियों को सात दिन के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने के नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने जारी नोटिस में कहा गया प्रतिष्ठान स्वामी अपने यहां कार्यरत कर्मचारियों एवं श्रमिकों का पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कर्मचारियों का सत्यापन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना सत्यापन किसी भी व्यक्ति को कार्य पर रखना सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं माना जाएगा, क्योंकि इससे आपराधिक तत्वों को छिपने और अपराध करने का अवसर मिल सकता है। पुलिस के मुताबिक सीमावर्ती जनपद होने के कारण जनपद ऊधमसिंह नगर अपराध की दृष्टि से संवेदनशील माना जाता है। ऐसे में मुख्य बाजार क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों और श्रमिकों का शत-प्रतिशत सत्यापन कराया जाना जरूरी है। नोटिस में व्यापारियों को कर्मचारियों के मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, वर्तमान पते से संबंधित दस्तावेज, किरायानामा, मकान मालिक व किरायेदार का विवरण, फोटोयुक्त आईडी तथा अन्य आवश्यक अभिलेख जमा करने होंगे। यह दस्तावेज बाजार चौकी अथवा कोतवाली रुद्रपुर में प्रस्तुत कर सत्यापन सुनिश्चित कराया जा सकता है। नोटिस में समय सीमा के भीतर सत्यापन न कराने पर पुलिस कार्रवाई के लिए बाध्य होगी।
सीओ सिटी विभव सैनी ने बताया कि निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं कराने वाले प्रतिष्ठान स्वामियों के विरुद्ध उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की जाएगी। इधर पुलिस द्वारा जारी नोटिस के चलते व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है।





