Sunday, March 8, 2026

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नया इनकम टैक्स कानून अधिसूचित

नई दिल्ली। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद इनकम टैक्स बिल 2025 को अधिसूचित कर दिया गया है। यह नया कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और इसके साथ ही मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट 1961 समाप्त हो जाएगा।

नए कानून का उद्देश्य टैक्स व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाना है। इसमें प्रावधानों और पन्नों की संख्या आधी कर दी गई है तथा अप्रासंगिक नियमों को हटा दिया गया है। अब टैक्स रिटर्न भरते समय केवल “टैक्स ईयर” का उल्लेख करना होगा।

छोटे टैक्सपेयर्स के लिए कई सुविधाएं जोड़ी गई हैं। निर्धारित समय सीमा पार होने के बाद भी रिटर्न भरने पर उन्हें रिफंड का अधिकार मिलेगा। एमएसएमई की नई परिभाषा को टैक्स नियमों से जोड़ा गया है। साथ ही, नौ महीने तक आईटीआर दाखिल करने और चार साल पुराने टैक्स ईयर तक अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने की सुविधा दी गई है।

नए प्रावधानों के अनुसार, टैक्सपेयर्स को अपनी आय और खर्च का पूरा ब्योरा रखना होगा। किसी आय या खर्च का संतोषजनक विवरण न देने पर उसे आय मानकर टैक्स लगाया जा सकेगा।

बिल में टैक्स अधिकारियों को भी अधिक अधिकार दिए गए हैं। अब वे बही-खाते 15 दिन तक जांच के लिए रख सकते हैं और सर्च के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, ईमेल सहित डिजिटल उपकरणों को जब्त कर सकते हैं। साथ ही, रिटर्न प्रोसेसिंग का समय घटाकर रिफंड तेजी से जारी करने की व्यवस्था की जाएगी।

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