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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली गोल्फ क्लब को बड़ी राहत, सीलिंग आदेश 22 जुलाई तक स्थगित

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब (DGC) को बड़ी अंतरिम राहत देते हुए परिसर में स्थित संरचनाओं को सील करने के अपने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने यह रोक 22 जुलाई 2026 तक जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह मामला दिल्ली गोल्फ क्लब परिसर के बाहर स्थित संरक्षित स्मारकों के 100 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में कथित निर्माण और गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इससे पहले अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया था कि इस प्रतिबंधित क्षेत्र के भीतर मौजूद संरचनाओं और गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से सील किया जाए।

हालांकि, सुनवाई के दौरान दिल्ली गोल्फ क्लब की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत से अतिरिक्त समय की मांग की ताकि वे मामले में समाधान के सुझाव प्रस्तुत कर सकें। इस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ नेअसाधारण उदारतादिखाते हुए सीलिंग आदेश के क्रियान्वयन को फिलहाल स्थगित कर दिया।

यह आदेश न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने पारित किया। अदालत ने कहा कि हालांकि उसे पहले के आदेश पर पुनर्विचार का कोई ठोस आधार नहीं दिखता, लेकिन मामले की परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल रोक लगाई जा रही है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी पाया कि दिल्ली गोल्फ क्लब परिसर के आसपास मौजूद कई ऐतिहासिक स्मारकों की स्थिति अत्यंत दयनीय है और उनके संरक्षण के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं और उसके निदेशक से जवाब मांगा है।

इससे पहले अदालत ने यह निर्देश दिया था कि संरक्षित स्मारक लाला बंगला-I और II के 100 मीटर दायरे में किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। साथ ही क्लब परिसर के भीतर मौजूद अन्य नौ ऐतिहासिक संरचनाओं के 20 मीटर दायरे में भी गतिविधियों पर रोक लगाई गई थी।

यह मामला एक जनहित याचिका के तहत सामने आया था, जिसमें दिल्ली के एक नागरिक ने स्मारकों के संरक्षण की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी, जिसमें सीलिंग आदेश के क्रियान्वयन पर आगे निर्णय लिया जा सकता है।

सरकारी सूत्रों का कहना है कि आगे भी सीमा व्यापार को चरणबद्ध तरीके से सामान्य करने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते स्थिति अनुकूल बनी रहे।

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