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पिता की अंतिम रस्मों में शामिल होंगे इंजीनियर रशीद, हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दे दी है। अदालत ने उन्हें अपने दिवंगत पिता की 40वें दिन की रस्मों में शामिल होने के लिए 25 जून से 30 जून तक जमानत मंजूर की

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि वर्तमान अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद रशीद को आत्मसमर्पण करना होगा। इसके बाद उन्हें दोबारा 25 जून से 30 जून तक रिहा किया जाएगा ताकि वे जम्मू-कश्मीर में पारिवारिक धार्मिक रस्मों में शामिल हो

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि पहले से निजी मुचलका और जमानत शर्तें पूरी की जा चुकी हैं तो दोबारा इन्हें जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही पिछली जमानत में लगाई गई सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने याचिका का विरोध किया, लेकिन अदालत ने मामले को मानवीय आधार पर देखते हुए राहत प्रदान की। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे उचित मामलों में अनावश्यक आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

इंजीनियर रशीद वर्ष 2019 से एनआईए द्वारा दर्ज आतंकी फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि जेल में रहते हुए उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में बारामूला सीट से जीत दर्ज की थी।

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