हल्द्वानी। सरकारी राशन का लाभ निर्बाध रूप से जारी रखना है तो राशन कार्ड धारक समय रहते अपने परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी करा लें। उत्तराखंड में इसके लिए 15 नवंबर अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। तय समय तक सत्यापन नहीं कराने पर राशन कार्ड या उसमें दर्ज संबंधित यूनिट निरस्त की जा सकती है।
जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक सदस्य की ई-केवाईसी कराना जरूरी है। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि भविष्य में राशन मिलने में किसी तरह की परेशानी न हो।
दो तरीकों से करा सकते हैं ई-केवाईसी
राशन कार्ड धारक उत्तराखंड में किसी भी सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान पर उपलब्ध ई-पॉस मशीन के माध्यम से परिवार के सभी दर्ज सदस्यों का सत्यापन करा सकते हैं। इसके अलावा ‘मेरा ई-केवाईसी’ मोबाइल ऐप के जरिए भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
15 नवंबर तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर संबंधित राशन कार्ड या उसमें दर्ज यूनिट पर कार्रवाई हो सकती है। इसलिए कार्ड धारक परिवार के प्रत्येक सदस्य का सत्यापन समय रहते सुनिश्चित करें।





