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पाखरो रेंज घोटाला: पूर्व डीएफओ अखिलेश तिवारी पर दर्ज होगा मुकदमा, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

जिम कॉर्बेट टाइगर सफारी निर्माण से जुड़े बहुचर्चित पाखरो रेंज घोटाले में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तत्कालीन डीएफओ कालागढ़, अखिलेश तिवारी पर मुकदमा चलाने की सीबीआई को अनुमति दे दी है

सीबीआई द्वारा प्रस्तुत विवेचना रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं और घोर लापरवाही के आरोपों के आधार पर अभियोजन की अनुमति मांगी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने मंजूर कर लिया।

किशन चंद के खिलाफ भी अभियोजन को हरी झंडी

इसी प्रकरण में पूर्व डीएफओ किशन चंद, जो उस समय कालागढ़ टाइगर रिजर्व लैंसडाउन में तैनात थे, उन पर भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 19 और आईपीसी की धारा 197 के तहत कार्रवाई की अनुमति दे दी गई है।

क्या है मामला

विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी निर्माण के नाम पर करोड़ों रुपये की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं। जांच में पाया गया कि नियमों को ताक पर रखकर निर्माण कार्य में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ।

अब इस घोटाले में शामिल अधिकारियों पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी।

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