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पंचायती राज अधिनियम में बड़ा संशोधन प्रस्तावित, ग्राम पंचायत सचिव होंगे सचिवालय प्रमुख, बीडीओ की जगह बदलेगी व्यवस्था

देहरादून: उत्तराखंड सरकार पंचायती राज व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी में है। प्रस्तावित संशोधन के तहत ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित किया जाएगा। नई व्यवस्था लागू होने पर विकासखंड स्तर पर कार्यरत बीडीओ (खंड विकास अधिकारी) की जगह अब पंचायत स्तर पर पंचायत सचिव को ही प्रशासनिक सचिव की जिम्मेदारी दी जाएगी।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, पंचायती राज अधिनियम में यह संशोधन ग्रामीण प्रशासन को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रस्ताव के अनुसार, पंचायतों में निर्णय प्रक्रिया को सरल करने और फाइलों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा।

नई व्यवस्था लागू होने पर पंचायत सचिवों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। उन्हें केवल पंचायतों के प्रशासनिक कार्य देखने होंगे, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। वहीं, वर्तमान में बीडीओ स्तर पर किए जाने वाले कई प्रशासनिक कार्य अब सीधे पंचायत स्तर पर संपादित होंगे।

बताया जा रहा है कि इस संशोधन का उद्देश्य ग्रामीण विकास योजनाओं को तेजी से लागू करना और जनता तक सरकारी सेवाओं की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। साथ ही, प्रशासनिक स्तर पर दोहरी प्रक्रिया को समाप्त कर व्यवस्था को सरल बनाने की योजना है।

हालांकि, प्रस्तावित बदलाव को लेकर प्रशासनिक हलकों में चर्चा भी शुरू हो गई है। कुछ अधिकारियों का मानना है कि इससे पंचायतों की कार्यप्रणाली मजबूत होगी, जबकि कुछ का कहना है कि जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण स्पष्ट रूप से तय किया जाना आवश्यक होगा ताकि कार्यों में भ्रम की स्थिति बने।

सरकार की ओर से जल्द ही इस संशोधन को कैबिनेट में लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। मंजूरी मिलने के बाद यह नई व्यवस्था पूरे राज्य में लागू की जाएगी।

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