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नैनीताल मॉल रोड पर 1 अगस्त से हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध, नियम तोड़ने पर लगेगा 2000 रुपये जुर्माना

नैनीताल। उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर अब वाहनों के हॉर्न बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाएगा। प्रशासन ने इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि 1 अगस्त 2026 से नियम का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर से लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य मॉल रोड पर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करना और पर्यटकों के लिए शांत एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। नैनीताल की मॉल रोड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और झील किनारे शांत वातावरण के लिए जानी जाती है, लेकिन बढ़ते यातायात और लगातार हॉर्न की आवाजों से इसकी शांति प्रभावित हो रही थी।

अधिकारियों के अनुसार, मॉल रोड पर पहले भी नो-हॉर्न ज़ोन लागू किया गया था, लेकिन उसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा था। अब नई व्यवस्था के तहत निगरानी को और मजबूत किया जाएगा और पुलिस द्वारा चालान की कार्रवाई भी की जाएगी।

प्रशासन ने बताया कि इस निर्णय के तहत केवल आवश्यक आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी प्रकार के हॉर्न का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए मॉल रोड पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी निगरानी भी बढ़ाई जाएगी।

पर्यटन विभाग से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इस कदम से नैनीताल की पर्यटन छवि और अधिक बेहतर होगी, क्योंकि देश-विदेश से आने वाले पर्यटक यहां की शांति और प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने आते हैं।

स्थानीय व्यापारियों और होटल संचालकों ने इस फैसले का मिश्रित प्रतिक्रिया के साथ स्वागत किया है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे पर्यावरण और पर्यटन अनुभव बेहतर होगा, जबकि कुछ ने यातायात नियंत्रण को लेकर अतिरिक्त व्यवस्था की मांग की है।

प्रशासन ने आम जनता और पर्यटकों से अपील की है कि वे नए नियमों का पालन करें और नैनीताल की प्राकृतिक सुंदरता एवं शांति बनाए रखने में सहयोग करें।

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