वाशिंगटन, 2 सितंबर। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जन्मसिद्ध नागरिकता (Birthright Citizenship) के नियमों को और सख्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अमेरिकी विदेश विभाग एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है, जिसके तहत अमेरिका में जन्मे बच्चों का पासपोर्ट बनवाते समय माता-पिता को अपनी नागरिकता या इमिग्रेशन स्टेटस का प्रमाण देना पड़ सकता है।
मौजूदा व्यवस्था में अमेरिकी नागरिकता के आधार पर बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए माता-पिता को सामान्य तौर पर बच्चे के साथ अपने संबंध और पहचान का प्रमाण देना होता है। प्रस्तावित बदलाव के बाद माता-पिता से अमेरिकी पासपोर्ट, जन्म प्रमाणपत्र या वैध इमिग्रेशन दस्तावेज जैसे प्रमाण मांगे जा सकते हैं। सरकार इन दस्तावेजों के आधार पर यह तय करेगी कि बच्चा नए नियमों के तहत अमेरिकी नागरिकता का पात्र है या नहीं।
ट्रंप ने अगस्त में जारी किया था नया आदेश
ट्रंप ने 6 अगस्त 2026 को जन्मसिद्ध नागरिकता को लेकर नया कार्यकारी आदेश जारी किया था। इसमें कुछ विशेष परिस्थितियों में अमेरिका में जन्मे बच्चों को स्वतः नागरिकता देने से इनकार करने की नीति निर्धारित की गई है। इनमें विदेशी सरकारों के कर्मचारियों के बच्चे, नागरिकता हासिल करने के लिए धोखाधड़ी या व्यावसायिक लेनदेन में शामिल मामलों तथा कुछ अन्य श्रेणियां शामिल हैं।
प्रशासन ने खास तौर पर ‘बर्थ टूरिज्म’ पर रोक लगाने की बात कही है। इसमें विदेशी नागरिक अमेरिका में बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से गैर-आप्रवासी वीजा पर अमेरिका आते हैं। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के लिए किया जा रहा है।
अदालत में भी चुनौती
ट्रंप प्रशासन के नए आदेश को कानूनी चुनौती भी मिल रही है। एक अमेरिकी संघीय जज ने अगस्त में आदेश पर तत्काल रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन इसकी वैधता को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ट्रंप के पुराने व्यापक प्रयास को 14वें संशोधन के नागरिकता प्रावधान के खिलाफ मान चुका है।
नए नियमों की अंतिम रूपरेखा और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया को लेकर अमेरिकी प्रशासन की ओर से आगे दिशा-निर्देश जारी किए जाने हैं।




