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हजारीबाग भूमि घोटाला: पूर्व आईएएस विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

रांची। हजारीबाग भूमि घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें नियमित जमानत प्रदान कर दी। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि जमानत का अर्थ मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं है और मुकदमे की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

विनय चौबे पर हजारीबाग जिले में भूमि से जुड़े कथित अनियमितताओं और सरकारी प्रक्रिया के उल्लंघन के आरोप हैं। इस मामले की जांच के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया था और तब से वे न्यायिक हिरासत में थे। जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें निर्धारित शर्तों के साथ राहत प्रदान की।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जमानत मिलने के बाद भी आरोपी को जांच और न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करना होगा। साथ ही किसी भी साक्ष्य या गवाह को प्रभावित करने का प्रयास नहीं किया जा सकेगा। अदालत की ओर से निर्धारित अन्य सभी शर्तों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

हजारीबाग भूमि घोटाला झारखंड के चर्चित मामलों में शामिल है। जांच एजेंसियां इस मामले में भूमि के हस्तांतरण, सरकारी रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ियों और प्रशासनिक स्तर पर हुई अनियमितताओं की जांच कर रही हैं। मामले में कई व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

विनय चौबे को जमानत मिलने के बाद अब मामले की आगे की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी। जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी कर न्यायालय में आगे की कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगी।

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