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महुआ मोइत्रा की सुरक्षा में तैनात रहेंगे दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी, कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश

कोलकाता, 2 सितंबर। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। अदालत ने पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया है कि महुआ मोइत्रा जब भी अपने लोकसभा क्षेत्र कृष्णानगर का दौरा करें, उनकी सुरक्षा के लिए दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी उनके साथ तैनात रहें। यह व्यवस्था अगले 30 दिनों तक लागू रहेगी।

न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की एकल पीठ ने यह आदेश महुआ मोइत्रा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सांसद को अपने निर्वाचन क्षेत्र में दौरे के दौरान विरोध और कथित तौर पर भीड़ के उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने कहा कि निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से जाकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम होना चाहिए।

अदालत के निर्देश के अनुसार, महुआ मोइत्रा को अपने क्षेत्र के किसी भी दौरे की जानकारी कम से कम 48 घंटे पहले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) को ईमेल के माध्यम से देनी होगी। इसके बाद उनके दौरे के दौरान दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात किए जाएंगे। यह सुरक्षा उनके सांसद के तौर पर पहले से उपलब्ध सुरक्षा के अतिरिक्त होगी।

सुनवाई के दौरान हाल में हुई विरोध की घटनाओं का भी उल्लेख किया गया। मंगलवार को नदिया जिले के चपड़ा में महुआ मोइत्रा के दौरे के दौरान कुछ लोगों ने उनकी कार को घेरकर काले झंडे दिखाए और ‘गो बैक’ के नारे लगाए। इससे पहले भी उनके क्षेत्र में विरोध और कथित उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई थीं।

हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश 1 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। अदालत ने पुलिस प्रशासन को अगली सुनवाई के दौरान सांसद की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश भी दिया है।

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