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पान मसाला विज्ञापन मामले में घिरे अजय देवगन, FDA के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती; मांगी राहत

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने विमल इलायची के विज्ञापन से जुड़े मामले में महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से जारी कारण बताओ नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अभिनेता ने अपनी याचिका में कहा है कि विज्ञापन निर्माता कंपनी के बजाय उन्हें व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करना मनमाना और अनुचित है।

महाराष्ट्र FDA ने अजय देवगन को विमल इलायची के विज्ञापनों में नजर आने को लेकर नोटिस भेजा था। विभाग का आरोप है कि इलायची के विज्ञापन के जरिए महाराष्ट्र में प्रतिबंधित पान मसाला उत्पाद का परोक्ष प्रचार किया जा रहा है। एजेंसी के मुताबिक, एक ही ब्रांड नाम और पहचान के इस्तेमाल से उपभोक्ताओं तक पान मसाला का प्रचार पहुंच सकता है।

शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी नोटिस

इस मामले में अभिनेता शाहरुख खान और टाइगर श्रॉफ को भी FDA की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। विभाग ने तीनों कलाकारों से विज्ञापन में उनकी भूमिका और ब्रांड के साथ उनके जुड़ाव को लेकर जवाब मांगा था। FDA का कहना है कि जांच में नियमों के कथित उल्लंघन की पुष्टि हुई है।

4 नवंबर को हो सकती है सुनवाई

अजय देवगन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ चार नवंबर को सुनवाई कर सकती है। अभिनेता ने अदालत से FDA के नोटिस के खिलाफ राहत मांगी है।

इससे पहले इस मामले से जुड़ी निर्माता कंपनी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था, लेकिन अदालत ने क्षेत्राधिकार का हवाला देते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि महाराष्ट्र में जारी नोटिस से जुड़े मामले की सुनवाई वहां की अदालतों में होनी चाहिए।

फिलहाल अजय देवगन को FDA की कार्रवाई से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली है। विभाग की ओर से मामले में आगे की प्रक्रिया जारी रखने की बात कही गई है।

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