नई दिल्ली। दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर और अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सोमवार को एफआईआर दर्ज कर ली। बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने यह कदम उठाया है। इसके साथ ही करीब छह साल पुराने मामले की जांच अब केंद्रीय एजेंसी के हाथों में आ गई है।
दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची इमारत से गिरने के बाद मौत हो गई थी। मुंबई पुलिस ने उस समय मामले को Accidental Death Report (ADR) के तौर पर दर्ज किया था। बाद में पुलिस की जांच में इसे आत्महत्या बताया गया था। हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान ने बाद में बेटी की मौत की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद CBI जांच
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। अदालत ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने और दिशा के पिता का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान पर्याप्त सबूत सामने आने तक किसी व्यक्ति को आरोपी नहीं माना जाएगा।
सीबीआई ने अब मामले से जुड़े पुराने दस्तावेज और रिकॉर्ड हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले एजेंसी ने मुंबई पुलिस से केस से संबंधित दस्तावेज मांगे थे।
पिता ने दर्ज कराया बयान
दिशा के पिता सतीश सालियान ने पिछले सप्ताह सीबीआई के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने जांच अधिकारियों को मामले से जुड़ी अपनी जानकारी और कुछ लोगों के नाम बताए थे, जिनसे पूछताछ की मांग की गई है। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि अभी जांच के जरिए होनी बाकी है।
अब सीबीआई घटना की परिस्थितियों, उपलब्ध मेडिकल और फोरेंसिक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान तथा पहले हुई पुलिस जांच समेत सभी पहलुओं की नए सिरे से पड़ताल करेगी। एफआईआर दर्ज होना आरोपों के सही साबित होने का प्रमाण नहीं है; अंतिम निष्कर्ष जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों पर निर्भर करेगा।





