हल्द्वानी। कुमाऊं मंडल में नए वाहनों के पंजीकरण को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब वाहन डीलरों के शोरूम से बिना स्थायी पंजीकरण के वाहन बाहर नहीं निकल सकेंगे। नए नियम के तहत वाहन खरीदने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कराना अनिवार्य होगा।
परिवहन विभाग की इस व्यवस्था का उद्देश्य बिना पंजीकरण सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर रोक लगाना और वाहन स्वामित्व से जुड़े रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना है। विभाग की ओर से वाहन शोरूम संचालकों को भी नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
37 साल पुराने कानून को अब सख्ती से लागू करने की तैयारी
रिपोर्ट के अनुसार, वाहनों के पंजीकरण से संबंधित प्रावधान कानून में करीब 37 वर्ष पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब इनके पालन को लेकर सख्ती की जा रही है। विभाग का जोर इस बात पर है कि नया वाहन खरीदार के हाथ में पहुंचने से पहले उसकी पंजीकरण प्रक्रिया पूरी हो।
इस व्यवस्था से वाहन मालिकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। पंजीकरण पूरा होने के बाद वाहन के दस्तावेज और स्वामित्व संबंधी जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज रहेगी। साथ ही बिना पंजीकरण वाहन चलाने की स्थिति में होने वाली कार्रवाई पर भी अंकुश लगेगा।
डीलरों की जिम्मेदारी बढ़ेगी
नई व्यवस्था में वाहन डीलरों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। शोरूम से वाहन बिक्री के दौरान पंजीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इससे परिवहन विभाग को नए वाहनों की बिक्री और पंजीकरण की निगरानी में भी सुविधा मिलेगी।
परिवहन विभाग का मानना है कि नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने से वाहन पंजीकरण व्यवस्था अधिक पारदर्शी होगी और बिना पंजीकरण वाहनों के संचालन पर रोक लगेगी। कुमाऊं में यह व्यवस्था लागू होने के बाद वाहन खरीदने वाले लोगों को भी वाहन लेने से पहले पंजीकरण की स्थिति सुनिश्चित करनी होगी।
विभाग की सख्ती से आने वाले समय में नए वाहनों के पंजीकरण में तेजी आने और नियमों के उल्लंघन में कमी की उम्मीद है।





