अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मुद्दे पर कई दिनों की तीखी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की पीठ ने आठ दिनों तक प्रतिद्वंद्वी पक्षों की दलीलें सुनीं। केंद्र सरकार ने अजीज बाशा मामले में कोर्ट के 1967 के फैसले का हवाला देते हुए दावा किया था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को अल्पसंख्यक दर्जा देने के जटिल मुद्दे पर दलीलें सुनते हुए कहा कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान के राष्ट्रीय महत्व का संस्थान (आईएनआई) होने में “मौलिक रूप से असंगत” कुछ भी नहीं है।