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गोवा में मतदाता सूची विवाद पर चुनाव आयोग को झटका, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई टालने की मांग ठुकराई

मुंबई। गोवा में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जाने से जुड़े मामले में चुनाव आयोग को बॉम्बे हाई कोर्ट से झटका लगा है। आयोग ने मामले की सुनवाई टालने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।

मामला गोवा में एक ही परिवार के छह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने से जुड़ा है। चुनाव आयोग की ओर से अदालत में दलील दी गई कि SIR की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट की मुख्य पीठ में मामले विचाराधीन हैं। ऐसे में इस याचिका पर भी फिलहाल सुनवाई रोक दी जानी चाहिए।

आयोग के वकील ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट में SIR से संबंधित मामला लंबित है और उसकी सुनवाई 8 अक्टूबर को प्रस्तावित है। उन्होंने सिक्किम और उत्तराखंड हाई कोर्ट में इसी तरह के मामलों में सुनवाई टाले जाने का भी हवाला दिया।

हाई कोर्ट ने क्यों जारी रखी सुनवाई

जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसांडेकर की पीठ ने आयोग की दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि संबंधित याचिका SIR की वैधता को चुनौती नहीं देती है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का इस पर सीधा असर नहीं पड़ता।

पीठ ने स्पष्ट किया कि गोवा में SIR की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है। मौजूदा याचिका किसी व्यापक जनहित याचिका के बजाय एक विशिष्ट मतदाता से जुड़े अपीलीय आदेश को चुनौती देती है। मामले में फॉर्म-8 के जरिए पता बदलने से संबंधित आवेदन को खारिज किए जाने का मुद्दा भी शामिल है।

हालांकि, चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिवक्ता के कुछ दिनों तक उपलब्ध नहीं होने की जानकारी दिए जाने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी।

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