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H-4 वीजा धारकों को अमेरिकी कोर्ट से बड़ी राहत, EAD ऑटोमैटिक एक्सटेंशन खत्म करने का नियम रद्द

वाशिंगटन। अमेरिका में H-4 वीजा पर रहने वाले सात लोगों को रोजगार संबंधी मामले में अदालत से बड़ी राहत मिली है। कैलिफोर्निया की एक अमेरिकी जिला अदालत ने ट्रंप प्रशासन की ओर से अक्टूबर 2025 में जारी उस अंतरिम नियम को रद्द कर दिया है, जिसके तहत कुछ श्रेणियों के Employment Authorization Documents (EAD) के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी।

यह मामला सात H-4 वीजा धारकों की याचिका से जुड़ा था। ये सभी H-1B पेशेवरों के जीवनसाथी हैं और उनके ग्रीन कार्ड आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा था कि EAD के ऑटोमैटिक एक्सटेंशन को अचानक समाप्त करने से USCIS की लंबित प्रक्रिया के दौरान उनके रोजगार पर गंभीर असर पड़ सकता है।

ऑटोमैटिक एक्सटेंशन में क्या हुआ बदलाव?

पहले पात्र EAD धारकों को समय पर नवीनीकरण आवेदन करने पर वर्क परमिट की अवधि समाप्त होने के बाद भी सीमित अवधि तक काम जारी रखने की अनुमति मिलती थी। 2016 में यह अवधि 180 दिन तक थी। USCIS ने 2022 में इसे अस्थायी रूप से बढ़ाकर 540 दिन किया था और जनवरी 2025 से विस्तारित अवधि को स्थायी किया गया था।

हालांकि, अक्टूबर 2025 में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने अंतरिम अंतिम नियम के जरिए इस ऑटोमैटिक एक्सटेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया।

कोर्ट ने क्यों रद्द किया नियम?

10 सितंबर 2026 के आदेश में अदालत ने कहा कि DHS ने नियम लागू करते समय Administrative Procedure Act (APA) के तहत जरूरी प्रक्रिया का पर्याप्त रूप से पालन नहीं किया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और अतिरिक्त जांच की जरूरत को नियम बदलने का आधार बताया था।

अदालत ने माना कि सरकार सामान्य नोटिस और सार्वजनिक टिप्पणी की प्रक्रिया को दरकिनार करने के लिए जरूरी आपात परिस्थितियां पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सकी। अदालत ने यह भी कहा कि सरकार के पास पहले से ही लगातार निगरानी और जांच की व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

फैसला पूरे अमेरिका के लिए नहीं

अदालत की ओर से दी गई राहत फिलहाल केवल इन सात याचिकाकर्ताओं तक सीमित है। इसका अर्थ यह नहीं है कि अमेरिका में सभी H-4 EAD धारकों के लिए ऑटोमैटिक एक्सटेंशन व्यवस्था बहाल हो गई है। अन्य H-4 धारकों को समान राहत के लिए अलग कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता पड़ सकती है।

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