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पार्श्वनाथ डेवलपर्स पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, फ्लैट खरीदारों को कब्जा देने पर मांगी स्टेटस रिपोर्ट

नई दिल्ली। वर्षों से अपने फ्लैट का इंतजार कर रहे होमबायर्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने कंपनी और उसके निदेशकों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों तथा फ्लैट खरीदारों को कब्जा सौंपने की दिशा में अब तक हुई कार्रवाई का विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। अदालत ने स्पष्ट किया कि खरीदारों को समय पर न्याय दिलाना उसकी प्राथमिकता है।

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि लंबे समय तक फ्लैट का कब्जा नहीं मिलना खरीदारों के साथ गंभीर अन्याय है। अदालत ने डेवलपर से पूछा कि जिन परियोजनाओं में निर्माण पूरा हो चुका है या पूरा होने की स्थिति में है, वहां खरीदारों को फ्लैट सौंपने की प्रक्रिया में अब तक क्या प्रगति हुई है। साथ ही, सभी लंबित मामलों और अनुपालन की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा रिपोर्ट में देने का निर्देश दिया गया।

कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि यदि उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट पार्श्वनाथ डेवलपर्स को कई मामलों में आदेशों की अवहेलना पर फटकार लगा चुका है और होमबायर्स के हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाता रहा है।

मामले की अगली सुनवाई में अदालत स्टेटस रिपोर्ट की समीक्षा करेगी और यह देखेगी कि फ्लैट खरीदारों को समयबद्ध तरीके से कब्जा दिलाने तथा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश से वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों खरीदारों को राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।

 

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