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आतंक पर बड़ा प्रहार: केंद्र ने पाकिस्तान में बैठे 23 आतंकियों को UAPA के तहत घोषित किया ‘आतंकवादी’

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति को आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में सक्रिय 23 आतंकियों को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत व्यक्तिगत रूप से ‘आतंकवादी’ घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।

गृह मंत्रालय के अनुसार, घोषित किए गए आतंकियों का संबंध प्रतिबंधित आतंकी संगठनों जैसे जैश-ए-मोहम्मद (JeM), लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और अन्य संगठनों से है। इन पर भारत विरोधी गतिविधियों, आतंकवादी हमलों की साजिश, सीमा पार घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, आतंकियों की भर्ती और आतंकी फंडिंग में शामिल होने के आरोप हैं।

सरकार ने बताया कि सूची में शामिल 23 आतंकियों में 17 पाकिस्तानी और छह भारतीय नागरिक हैं, लेकिन वर्तमान में सभी पाकिस्तान और पीओके से आतंकी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। इस कार्रवाई का उद्देश्य उनके नेटवर्क, फंडिंग, आवाजाही और भर्ती तंत्र पर प्रभावी रोक लगाना है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आतंकवाद के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत सरकार देश और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर आतंकी नेटवर्क को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह कदम आतंकवाद के पूरे इकोसिस्टम को कमजोर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा।

गौरतलब है कि वर्ष 2019 में यूएपीए में संशोधन के बाद केंद्र सरकार को संगठनों के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से भी किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला था। ताजा अधिसूचना के साथ यूएपीए के तहत अधिसूचित व्यक्तिगत आतंकवादियों की संख्या बढ़कर 80 हो गई है।

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