Wednesday, March 4, 2026

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अब बैंक की तरह आसान हुई पीएफ निकासी: मिनटों में होगा ऑनलाइन आवेदन; जानें किन विशेष परिस्थितियों में निकाल सकते हैं अपना फंड और क्या हैं शर्तें

नई दिल्ली: अपने पीएफ (PF) खाते से पैसा निकालना अब किसी बैंक खाते से कैश निकालने जितना ही सरल हो गया है। ईपीएफओ (EPFO) ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं को अपग्रेड करते हुए क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। अब कर्मचारियों को अपने दफ्तरों या पीएफ कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है; वे घर बैठे ‘उमंग’ ऐप या ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से निकासी का दावा कर सकते हैं। हालांकि, विभाग ने स्पष्ट किया है कि पीएफ का पैसा मुख्य रूप से सेवानिवृत्ति के लिए होता है, इसलिए इसे केवल कुछ विशेष परिस्थितियों और शर्तों के तहत ही निकाला जा सकता है।

किन हालातों में कर सकते हैं पैसों का क्लेम?

ईपीएफओ ने विभिन्न जरूरतों के आधार पर एडवांस और पूर्ण निकासी के नियम तय किए हैं:

  • शादी-ब्याह के लिए: अपनी, भाई-बहन या बच्चों की शादी के लिए आप पीएफ का 50 प्रतिशत तक हिस्सा निकाल सकते हैं। (शर्त: 7 साल की सेवा पूरी होना अनिवार्य)।
  • शिक्षा के लिए: बच्चों की उच्च शिक्षा (मैट्रिक के बाद) के लिए भी 50 प्रतिशत तक फंड निकाला जा सकता है।
  • घर खरीदने या निर्माण के लिए: नया घर खरीदने, प्लॉट लेने या घर के नवीनीकरण के लिए भी एडवांस लिया जा सकता है। (शर्त: कम से कम 5 साल की सेवा)।
  • चिकित्सा उपचार (मेडिकल इमरजेंसी): खुद के या परिवार के गंभीर बीमारी के इलाज के लिए आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके लिए सेवा की कोई न्यूनतम समय सीमा नहीं है।
  • बेरोजगारी की स्थिति में: यदि आपकी नौकरी छूट जाती है, तो एक महीने बाद 75% और दो महीने बाद पूरा पैसा निकाला जा सकता है।

निकासी के लिए जरूरी शर्तें और दस्तावेज

ऑनलाइन क्लेम करने से पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आपका खाता ‘नो योर कस्टमर’ (KYC) अपडेटेड हो:

  1. सक्रिय UAN: आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय होना चाहिए।
  2. आधार लिंकिंग: आपका आधार कार्ड यूएएन से लिंक होना चाहिए और उस पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए (OTP के लिए)।
  3. बैंक खाता सत्यापन: बैंक खाता संख्या और IFSC कोड सही ढंग से अपडेट होने चाहिए, ताकि पैसा सीधे आपके खाते में पहुंच सके।
  4. पैन कार्ड: यदि आपकी सेवा 5 साल से कम है और निकासी राशि 50,000 रुपये से अधिक है, तो टीडीएस (TDS) से बचने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।

कैसे करें ऑनलाइन आवेदन? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  • सबसे पहले ईपीएफओ के Unified Portal पर लॉग इन करें।
  • ‘Online Services’ टैब में जाकर ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ को चुनें।
  • अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक डालकर उसे ‘Verify’ करें।
  • इसके बाद ‘Proceed for Online Claim’ पर क्लिक करें।
  • अपनी जरूरत के अनुसार ‘PF Advance’ या ‘Full Settlement’ विकल्प चुनें और फॉर्म सबमिट करें।

निष्कर्ष: भविष्य की बचत का रखें ध्यान

यद्यपि निकासी आसान हो गई है, लेकिन वित्तीय विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पीएफ का पैसा केवल आपात स्थिति में ही निकालें। यह आपकी सेवानिवृत्ति के बाद की एक महत्वपूर्ण जमा पूंजी है, जिस पर चक्रवृद्धि ब्याज (Compound Interest) का लाभ मिलता है। समय से पहले निकासी आपके अंतिम रिटायरमेंट कॉर्पस को काफी कम कर सकती है।

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