नैनीताल हाईकोर्ट ने पोक्सो के एक आरोपी कैदी के साथ जेल में हुई मारपीट के मामले को गंभीरता से लेते हुए सितारगंज केंद्रीय कारागार के डिप्टी जेलर नवीन चौहान और कांस्टेबल राम सिंह कपकोटी को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक कुमार मेहरा की खंडपीठ ने यह आदेश सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) ऊधमसिंह नगर की रिपोर्ट के आधार पर जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी कैदी सुभान के साथ जेल के अंदर बुरी तरह मारपीट की गई, जिससे वह घायल हो गया।
कोर्ट ने 15 जुलाई को दिए आदेश में स्पष्ट किया कि संबंधित जेल अधीक्षक उन अधिकारियों के नाम भी प्रस्तुत करें, जो घटना के समय DLSA सचिव और कैदी के बीच हुई बातचीत के दौरान मौजूद थे। साथ ही, घटना से संबंधित रिपोर्ट और फोटोग्राफ को न्यायिक रजिस्ट्रार के पास सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए गए हैं।
अदालत ने एडीजी (कारागार) को इस आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है, ताकि जेल में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर सख्त कार्यवाही हो सके।