पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्वप्रधान मंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी को गैर-इस्लामिक विवाह मामले में बरी कर दिया है, लेकिन भ्रष्टाचार के एक अन्य मामले में इमरान खान को अभी जेल में ही रहना होगा। इस्लामाबाद जिला और सत्र अदालत ने शनिवार को इद्दत मामले में अपनी सजा के खिलाफ 71 साल के इमरान और 49 साल की बुशरा बीबी की दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, गैर-इस्लामिक शादी के मामले में बरी होने के लगभग एक घंटे बाद ही राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने उन्हें एक नए तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार कर लिया। इससे कुछ समय के लिए ही जेल से रिहा हुए इमरान खान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। एनएबी के उप निदेशक मोहसिन हारून ने पुष्टि करते हुए बताया कि इमरान और बुशरा बीबी को ताजा तोशखाना भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया गया है। इमरान खान और उनकी पत्नी पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पार्टी की सरकार के दौरान उपहार भंडार से कम कीमतों पर गिफ्ट लेने के बाद उसे ऊंचे दामों पर बेच दिया।
यह तीसरा तोशाखाना मामला है। जबकि पिछले दो तोशाखाना मामलों में खान की सजा को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने निलंबित कर दिया था। तोशखाना कैबिनेट डिवीजन के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक विभाग है। जो अन्य सरकारों, राज्यों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा शासकों, सांसदों, नौकरशाहों और अधिकारियों को दिए गए बहुमूल्य उपहारों को संग्रहीत करता है।