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बिजली बिल के नाम पर 45 हजार की ठगी का आरोप, कोर्ट पहुंचा मामला

मीटर उखाड़ने, फर्जी चेक देने और जान से मारने की धमकी का आरोप; पुलिस पर रिपोर्ट दर्ज न करने का भी आरोप

हल्द्वानी। बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने बिजली बिल जमा कराने के नाम पर 45 हजार रुपये की कथित ठगी, मीटर उखाड़कर ले जाने और फर्जी चेक देने का आरोप लगाते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि पुलिस से शिकायत के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिसके बाद उसने न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम) हल्द्वानी की अदालत में भारतीय नागरिक सुरक्षा के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया है।
राजा कुरैशी का आरोप है कि 18 दिसंबर 2025 को एक व्यक्ति बिजली विभाग के कर्मचारी बताकर उसके घर पहुंचा और बिजली बिल जमा कराने के नाम पर 41 हजार रुपये नकद तथा 4 हजार रुपये गूगल-पे के माध्यम से 45 हजार रुपये ले लिए। इसके बाद उसने यह कहकर घर का बिजली मीटर उखाड़ लिया कि मीटर खराब है और एक-दो दिन में नया मीटर लगा दिया जाएगा।

प्रार्थी का कहना है कि लंबे समय तक न तो नया मीटर लगाया गया और न ही जमा धनराशि की रसीद दी गई। शिकायत पर बिजली विभाग के अधिकारियों के समक्ष दोनों पक्षों को बुलाया गया, जहां आरोपी ने कथित रूप से 42 हजार रुपये का चेक दिया। हालांकि बैंक में प्रस्तुत करने पर चेक हस्ताक्षर भिन्न होने और खाते में पर्याप्त धनराशि न होने के कारण अनादरित हो गया।

प्रार्थी ने आरोप लगाया कि चेक आरोपी की पत्नी के खाते का था तथा चेक बाउंस होने के बाद आरोपियों ने रुपये लौटाने से इनकार कर दिया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही बिजली विभाग का मीटर भी आज तक नहीं लगाया गया।

प्रार्थी का यह भी कहना है कि उसने 8 अप्रैल 2026 को बनभूलपुरा थाना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल को रजिस्टर्ड डाक से शिकायत भेजी, लेकिन आज तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। इसी कारण न्यायालय से पुलिस को एफआईआर दर्ज करने और आरोपियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई के आदेश देने की मांग की गई है

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