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रिहायशी इलाकों में कबाड़ का कारोबार अब नहीं चलेगा, निगम ने 30 कबाड़ियों को थमाया नोटिस

15 दिन की मोहलत, शहर से बाहर दुकानें शिफ्ट करने के निर्देश; समय सीमा खत्म होते ही कार्रवाई की चेतावनी

हल्द्वानी। शहर के रिहायशी इलाकों में कबाड़ के कारोबार को लेकर नगर निगम ने अब सख्ती शुरू कर दी है। आवासीय क्षेत्रों में चल रही कबाड़ की दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए निगम की टीम ने करीब 30 कबाड़ियों को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में संचालकों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि वे 15 दिन के भीतर अपनी दुकानें शहर से बाहर शिफ्ट करें।

नगर निगम की कार्रवाई के बाद रिहायशी इलाकों में कबाड़ का कारोबार करने वालों में खलबली मच गई है। निगम ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर दुकानें स्थानांतरित नहीं की गईं तो संबंधित संचालकों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

रिहायशी इलाके बने कबाड़ कारोबार का अड्डा

लंबे समय से आवासीय क्षेत्रों में कबाड़ की दुकानें संचालित होने से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कबाड़ के ढेर, गंदगी और अव्यवस्था को लेकर शिकायतें भी सामने आती रही हैं। निगम ने अब ऐसे प्रतिष्ठानों को रिहायशी क्षेत्रों से हटाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

15 दिन बाद होगी अगली कार्रवाई

नगर निगम ने नोटिस जारी कर कबाड़ियों को फिलहाल 15 दिन का समय दिया है। अधिकारियों का कहना है कि समय सीमा के भीतर दुकानें शहर से बाहर नहीं ले जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम की इस कार्रवाई को शहर के रिहायशी इलाकों को कबाड़ के कारोबार से मुक्त कराने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

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