उत्तराखंड की बीजेपी सरकार ने समान नागरिक संहिता से संबंधित बिल अपने यहां पेश कर दिया हैl राज्य सरकार चाहती है कि इसे उत्तराखंड में लागू कर दिया जाएl
समान नागरिक संहिता पर ड्राफ़्ट कमेटी की रिपोर्ट कुल 780 पन्नों की हैl इसमें क़रीब 2 लाख 33 हज़ार लोगों ने अपने विचार दिए हैंl इसे तैयार करने वाली कमेटी ने कुल 72 बैठकें की थींl ख़बरों के मुताबिक, UCC के ड्राफ़्ट में 400 से ज़्यादा धाराएं हैं l
UCC विधेयक महिला अधिकारों पर केंद्रित हैl इसमें बहु-विवाह पर रोक का प्रावधान हैl लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाने का प्रावधान हैl
समान नागरिक संहिता बिल में लिव-इन रिलेशनशिप के लिये रजिस्ट्रेशन को ज़रूरी कर दिया गया हैl कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि ऐसे रिश्तों के पंजीकरण से पुरुषों और महिलाओं दोनों को फायदा होगाl
बिल में लड़कियों को भी लड़कों के बराबर ही विरासत का अधिकार देने का प्रस्ताव हैl अभी तक कई धर्मों के पर्सनल लॉ में लड़कों और लड़कियों समान विरासत का अधिकार नहीं हैl
बिल में शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी करने का प्रस्ताव रखा गया हैl साथ ही शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर सरकारी सुविधाएं नहीं देने का प्रस्ताव भी रखा गया हैl
बिल के में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया आसान करने का प्रस्ताव रखा गया हैl मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव बिल में हैl
पति की मृत्यु पर पत्नी ने दोबारा शादी की, तो मुआवज़े में माता-पिता का भी हक़ होने का प्रस्ताव भी बिल में रखा गया हैl पत्नी की मृत्यु होने पर उसके मां-बाप की ज़िम्मेदारी पति पर होगीl पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ, तो बच्चों की कस्टडी दादा-दादी को देने का प्रस्ताव भी यूसीसी विधेयक में रखा गया हैl
मुस्लिम समुदाय के भीतर हलाला और इद्दत पर रोक लगाने का प्रस्ताव बिल में रखा गया हैl इस प्रथा का काफी विरोध होता रहा हैl