Saturday, November 15, 2025

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पंजाब के न्यायिक अधिकारी से जुड़ा हिट-एंड-रन मामला दिल्ली ट्रांसफर, मृतक की पत्नी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक न्यायिक अधिकारी से जुड़े बहुचर्चित हिट-एंड-रन मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया है। यह कदम मृतक की पत्नी की मांग पर उठाया गया है, जिन्होंने न्याय की निष्पक्षता और मामले की पारदर्शी सुनवाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

मामला पंजाब के पटियाला का है, जहां कुछ महीने पहले एक न्यायिक अधिकारी की कार से सड़क हादसा हुआ था। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। स्थानीय पुलिस ने इस घटना को हिट-एंड-रन मामला दर्ज किया था, लेकिन आरोपी का संबंध न्यायिक सेवा से होने के कारण जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठे थे।

मृतक की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उन्हें पंजाब में निष्पक्ष जांच और सुनवाई की उम्मीद नहीं है, क्योंकि आरोपी एक प्रभावशाली पद पर हैं। उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले को किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाए।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह मामला दिल्ली की एक सत्र अदालत में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि “न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए। पीड़ित पक्ष का विश्वास बनाए रखना न्याय प्रणाली की पहली शर्त है।”

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि वह जांच से जुड़ी सभी फाइलें, साक्ष्य और दस्तावेज 15 दिनों के भीतर दिल्ली की अदालत को सौंपे। साथ ही, अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस को अब इस मामले की आगे की जांच की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

पीड़ित पक्ष के वकील ने आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि “यह फैसला न्याय के हित में है। अब हमें भरोसा है कि निष्पक्ष सुनवाई होगी और दोषी को उचित सजा मिलेगी।”

वहीं, आरोपी न्यायिक अधिकारी की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि उनके मुवक्किल निर्दोष हैं और हादसा पूरी तरह अनजाने में हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि ट्रायल में सच्चाई सामने आ जाएगी।

यह मामला अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को सौंपा जाएगा, जहां अगले महीने से सुनवाई शुरू होने की संभावना है। सुप्रीम कोर्ट के इस कदम को न्यायिक निष्पक्षता और पारदर्शिता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

 

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