Saturday, July 27, 2024

Top 5 This Week

Related Posts

निकाय चुनावों की अधिसूचना पर हाई कोर्ट नहीं करेगा हस्तेक्षे

झारखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को एकल न्यायाधीश के पहले के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। इसमें राज्य में नगरपालिका चुनाव कराने की तारीखों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चन्द्रशेखर और न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की खंडपीठ न्यायमूर्ति आनंद सेन के पहले के आदेश के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राज्य को नागरिक चुनाव कराने और तीन सप्ताह के भीतर तारीखों को अधिसूचित करने का निर्देश दिया गया था।बता दें कि पिछला निकाय चुनाव अप्रैल 2018 में हुआ था और पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त हो गया था। नगर निगम चुनाव कराने में देरी को लेकर पूर्व वार्ड पार्षदों रोशनी खलको, विनोद सिंह, सुनील यादव और अरुण झा – द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति सेन ने 4 जनवरी को आदेश पारित किया था।एकल न्यायाधीश के आदेश से व्यथित राज्य सरकार ने खंडपीठ के समक्ष अपील की, जिसने पहले के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

Popular Articles