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तीन तलाक और हलाला पीड़ित बेसहारा महिलाओं को मुफ्त आवास देगा वक्फ बोर्ड, अगले माह आएगा प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी परिस्थितियों के कारण बेसहारा या बेघर हुई महिलाओं के पुनर्वास की दिशा में आवास योजना तैयार की है। बोर्ड की ओर से ऐसी महिलाओं को मुफ्त आवास उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे अक्टूबर में होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसकी जानकारी दी।

बोर्ड के अनुसार, योजना के तहत वक्फ की उपलब्ध जमीन का इस्तेमाल जरूरतमंद महिलाओं के लिए आवास उपलब्ध कराने में किया जा सकता है। हालांकि, कितने आवास बनाए जाएंगे, किन महिलाओं को पात्र माना जाएगा और किन संपत्तियों का इस्तेमाल होगा, इसका अंतिम निर्णय बोर्ड की बैठक और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद होगा।

शादाब शम्स के मुताबिक, कई महिलाएं वैवाहिक विवाद के बाद आर्थिक और आवासीय संकट का सामना करती हैं। ऐसी महिलाओं और उनके बच्चों के लिए सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना योजना का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों के सामाजिक उपयोग के माध्यम से जरूरतमंद महिलाओं को सहारा देने का प्रयास किया जाएगा।

रोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर भी जोर

आवास के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए रोजगार और आजीविका से जुड़े कार्यक्रम शुरू करने की योजना पर भी काम चल रहा है। बोर्ड का मानना है कि केवल आवास उपलब्ध कराने के बजाय महिलाओं को स्थायी आय का साधन उपलब्ध कराना भी जरूरी है।

वक्फ बोर्ड के पास प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमि उपलब्ध होने की बात कही गई है। प्रस्ताव में इस भूमि का उपयोग आवास निर्माण के लिए करने की संभावना है। कुछ स्थानों पर निजी डेवलपर्स या सरकारी एजेंसियों के सहयोग से आवास तैयार करने के विकल्प पर भी विचार किया जा सकता है।

फिलहाल यह योजना प्रस्तावित चरण में है। अक्टूबर की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा के बाद ही इसके क्रियान्वयन, पात्रता और आवास निर्माण से जुड़ी विस्तृत रूपरेखा तय होगी।

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