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हेमंत सोरेन को बड़ा झटका: जमीन घोटाला मामले में डिस्चार्ज याचिका खारिज

रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ा कानूनी झटका लगा है। रांची की विशेष पीएमएलए (PMLA) अदालत ने सोमवार को उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

यह मामला रांची के बड़गाई क्षेत्र में लगभग 8.86 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले और उससे संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि जमीन के स्वामित्व और हस्तांतरण में अनियमितताएं हुईं, जिनकी जांच के दौरान धनशोधन के पहलू सामने आए।

हेमंत सोरेन ने अपनी डिस्चार्ज याचिका में दावा किया था कि उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं और उन्हें मामले से मुक्त किया जाना चाहिए। वहीं, ईडी ने अदालत में दलील दी कि जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेज और साक्ष्य मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया सुनवाई जारी रखने के लिए पर्याप्त है। इसी आधार पर अदालत ने डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया।

गौरतलब है कि इस मामले में ईडी पहले भी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर चुकी है और वर्ष 2024 में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी।

अदालत के ताजा फैसले को झारखंड की राजनीति में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, याचिका खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि आरोप सिद्ध हो गए हैं, बल्कि अदालत ने केवल इतना माना है कि मामले की विस्तृत सुनवाई और ट्रायल आवश्यक है। अब सभी की नजरें आगामी न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं।

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