Thursday, February 12, 2026

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सबरीमाला सोना चोरी मामला: टीडीबी के पूर्व अध्यक्ष एन वासु को जमानत, SIT की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

कोल्लम। केरल के कोल्लम स्थित विजिलेंस कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से जुड़े कथित सोना चोरी मामले में त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व अध्यक्ष एवं कमिश्नर एन वासु को वैधानिक जमानत दे दी है। अदालत ने यह राहत इसलिए दी क्योंकि विशेष जांच दल (SIT) निर्धारित समय सीमा के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने में विफल रहा।

कानून के तहत किसी भी मामले में यदि जांच एजेंसी गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करती है, तो आरोपी को वैधानिक जमानत का अधिकार प्राप्त होता है। एन वासु को 11 नवंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। तय समय सीमा पूरी होने के बावजूद चार्जशीट दाखिल न होने के कारण अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया।

यह मामला सबरीमाला मंदिर में सोने की प्लेटों में कथित गड़बड़ी से जुड़ा है। एन वासु इस प्रकरण में तीसरे आरोपी हैं और अब तक इस मामले में जमानत पाने वाले पांचवें आरोपी बन चुके हैं। इससे पहले मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और मुरारी बाबू समेत अन्य आरोपियों को भी अदालत से राहत मिल चुकी है।

अदालत के आदेश के बाद आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर एन वासु को जेल से रिहा किया जाएगा। एन वासु माकपा (सीपीआई-एम) से जुड़े नेता बताए जाते हैं, जिससे इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है।

इस घटनाक्रम ने जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि संवेदनशील मामलों में समय पर जांच और आरोप पत्र दाखिल न होना न्यायिक प्रक्रिया और सार्वजनिक विश्वास दोनों के लिए गंभीर चुनौती है।

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