Top 5 This Week

Related Posts

संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मुल्ला अफरोज की NSA हिरासत रद्द; UP सरकार पर 10 लाख रुपये की लागत

नई दिल्ली। संभल हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुल्ला अफरोज की राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत की गई निवारक हिरासत को रद्द कर दिया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को भी निरस्त कर दिया, जिसमें हिरासत के आदेश को बरकरार रखा गया था। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये की लागत भी लगाई।

पुलिस हिरासत में दिए बयान को नहीं माना आधार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस हिरासत के दौरान आरोपी द्वारा दिए गए कथित कबूलनामे को अकेले NSA के तहत निवारक हिरासत का आधार नहीं बनाया जा सकता। अदालत के अनुसार, ऐसे बयान के आधार पर की गई हिरासत कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है।

मुल्ला अफरोज को संभल में नवंबर 2024 में हुई हिंसा के मामले में जनवरी 2025 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में अक्टूबर 2025 में उनके खिलाफ NSA के तहत हिरासत आदेश जारी किया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जून 2026 में इस हिरासत को बरकरार रखा था, जिसके बाद अफरोज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

हाईकोर्ट का आदेश भी किया रद्द

शीर्ष अदालत ने कहा कि निवारक हिरासत जैसे मामले में कानूनी प्रक्रिया और उसके आधारों का पालन जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने अफरोज की NSA हिरासत को रद्द करते हुए हाईकोर्ट के आदेश को भी अलग कर दिया और उत्तर प्रदेश सरकार को 10 लाख रुपये की लागत अदा करने का निर्देश दिया।

गौरतलब है कि संभल में नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के अदालत के आदेश पर कराए जा रहे सर्वे के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इस घटना में चार लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे।

Popular Articles