उत्तराखंड में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई तबादला नियमावली तैयार कर ली है, जिसे शीघ्र ही कैबिनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नियमावली में बड़ा बदलाव यह किया गया है कि यदि किसी शिक्षक का कक्षा 10वीं या 12वीं का बोर्ड परीक्षाफल दो वर्षों तक खराब रहता है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में भेजा जाएगा।
प्रदेश को अब पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के रूप में विभाजित किया गया है, और सेवा अंकों के आधार पर तबादले किए जाएंगे। चार जिले — पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी और बागेश्वर — उच्च पर्वतीय घोषित किए गए हैं, जबकि अन्य कुछ क्षेत्रों को निम्न पर्वतीय की श्रेणी में रखा गया है।
तबादलों की प्रक्रिया आगामी 1 जनवरी से प्रारंभ होगी और 31 मार्च तक पूरी की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन सॉफ़्टवेयर प्रणाली विकसित की गई है। इस नियमावली में अविवाहित महिलाओं को विवाह के बाद पति के कार्यक्षेत्र में एक बार स्थानांतरण की विशेष छूट भी दी जाएगी।